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चैक बाउंस के दो मामलों में अभियुक्त को जुर्माना और सजा

Wed, 04 Jul 2018 11:00 PM IST
Updated Wed, 04 Jul 2018 11:00 PM IST
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चैक बाउंस के दो मामलों में अभियुक्त को जुर्माना और सजा
कोटद्वार। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार की अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में देवी रोड स्थित व्यापारी अनीस उप्पल को 138 पराक्रम्य अभिलेख में दोषी करार दिया। पहले मामले में अभियुक्त को साढ़े चार लाख रुपये के अर्थदंड और छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे मामले में डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड और छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर 20 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। परिवादी के अधिवक्ता वेद प्रकाश आर्य ने बताया कि पटेल मार्ग निवासी आरसी चेतानी, चेतानी आटो मोबाइल्स ने देवी रोड निवासी अनीस उप्पल के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार की अदालत में धारा 138 पराक्रम्य अभिलेख में दो परिवाद दायर किए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनीस उप्पल को दोनों ही मामलों में दोषी करार दिया। अदालत ने पहले मामले में जहां आरोपी को साढ़े चार लाख रुपये के अर्थदंड और छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई, वहीं दूसरे मामले में आरोपी को डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड और छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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चेक बाउंस के मामले में साढ़े छह लाख रुपये जुर्माना
कोटद्वार। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए साढ़े छह लाख रुपये का अर्थदंड और छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ता वेदप्रकाश आर्य ने बताया कि पटेल मार्ग निवासी आरसी चेतानी ने गैराज रोड निवासी संदीप थपलियाल ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स के खिलाफ धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम का एक परिवाद दायर किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए निर्णय सुनाया। अभियुक्त को साढ़े छह लाख रुपये अर्थदंड और छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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