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ग्राम पंचायतों के अधिकार सुरक्षित, अभिलेख जमा करने के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Updated Sat, 27 Jan 2018 10:52 PM IST
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कोटद्वार। कोटद्वार-भाबर की ग्राम पंचायतों के अभिलेख नगर निगम में जमा कराने के जिलाधिकारी के आदेश पर हाईकोर्ट नैनीताल ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने नगर निगम को लेकर दर्ज की गई याचिका की सुनवाई के बाद आए निर्णय तक बस्ता जमा नहीं कराने के आदेश दिए हैं। प्रधान ग्राम पंचायत संघ दुगड्डा ब्लाक ने हाईकोर्ट के इस रोक का स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी के माध्यम से कोर्ट के आदेश की प्रति जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल, जिला पंचायत राज अधिकारी पौड़ी और खंड विकास अधिकारी दुगड्डा को भेज दी है।
प्रधान ग्राम पंचायत संघ के अध्यक्ष सुरेश सिंह रावत ने बताया कि इसी माह 12 जनवरी को जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम की सीमा के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के अभिलेख और परिसंपत्तियों को संबंधित निकायों को हस्तगत करने के खंड विकास अधिकारी को लिखित आदेश पारित किए थे, जिसके विरोध में संघ ने 24 जनवरी को नैनीताल हाईकोर्ट में मामला उठाया था। इस पर कोर्ट ने आगामी निर्णय नहीं होने तक डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है।
प्रधान ग्राम पंचायत संघ के अध्यक्ष सुरेश सिंह रावत ने बताया कि इसी माह 12 जनवरी को जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम की सीमा के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के अभिलेख और परिसंपत्तियों को संबंधित निकायों को हस्तगत करने के खंड विकास अधिकारी को लिखित आदेश पारित किए थे, जिसके विरोध में संघ ने 24 जनवरी को नैनीताल हाईकोर्ट में मामला उठाया था। इस पर कोर्ट ने आगामी निर्णय नहीं होने तक डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है।
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