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प्लास्टिक के गिलास का प्रयोग करने पर ठोका दस हजार का जुर्माना
Updated Sat, 23 Jun 2018 10:39 PM IST
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कोटद्वार। लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए नेशनल हाईवे पर लगाए गए प्याऊ में डिस्पोजल (प्लास्टिक के गिलास) का इस्तेमाल करना एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को मंहगा पड़ गया। नगर निगम ने सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फैलाने और प्लास्टिक के गिलास का इस्तेमाल करने पर प्रतिष्ठान पर दस हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया। निगम की इस कार्रवाई से व्यापारी सहमे हुए हैं।
सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास के प्रयोग पर नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार किया है। शनिवार को निगम प्रशासन ने एक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर दस हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया। नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त राजेश नैथानी और सफाई निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि शनिवार को लालबत्ती चौक पर एक स्वीट्स शॉप और रेस्टोरेंट स्वामी की ओर से सड़क पर प्याऊ लगाया गया था, जिसमें प्लास्टिक के गिलासों का इस्तेमाल हो रहा था। प्रतिबंध के बावजूद सरेआम प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और सार्वजनिक स्थान में कचरा फैलाने के आरोप में उक्त प्रतिष्ठान पर दस हजार का जुर्माना ठोका गया है। साथ ही प्याऊ पिलाने वाले अन्य लोगों और प्रतिष्ठानों को प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की चेतावनी दी है।
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सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास के प्रयोग पर नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार किया है। शनिवार को निगम प्रशासन ने एक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर दस हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया। नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त राजेश नैथानी और सफाई निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि शनिवार को लालबत्ती चौक पर एक स्वीट्स शॉप और रेस्टोरेंट स्वामी की ओर से सड़क पर प्याऊ लगाया गया था, जिसमें प्लास्टिक के गिलासों का इस्तेमाल हो रहा था। प्रतिबंध के बावजूद सरेआम प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और सार्वजनिक स्थान में कचरा फैलाने के आरोप में उक्त प्रतिष्ठान पर दस हजार का जुर्माना ठोका गया है। साथ ही प्याऊ पिलाने वाले अन्य लोगों और प्रतिष्ठानों को प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की चेतावनी दी है।
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