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धोखाधडी के दो मुकदमे दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार
Updated Thu, 29 Dec 2016 10:52 PM IST
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दूसरे की भूमि को रास्ता एवं अपना बताकर बेचने का मामला सामने आया है। एसआईटी के आदेश पर कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं।
कनखल के जमालपुर कलां के रहने वाले संजीव राठी एवं शेखराज ने एसआईटी को प्रार्थनापत्र देकर अवगत कराया था कि उन्होंने दो भूखंड खरीदे थे। भूमि मुकेश कुमार एवं महिला शिमला निवासीगण सीतापुर ज्वालापुर की थी। लेकिन प्रापर्टी कमीशन एजेंट नकली राम ने उन्हें प्रापर्टी डीलर पंकज एवं ललित को रकम अदा की थी। आरोप है कि उनके भूखंड के सामने कनखल के रहने वाले प्रतीक अग्रवाल पुत्र अरुण अग्रवाल ने जब दीवार खड़ी करना शुरू की तब उसका उन्होंने विरोध किया। युवक ने बताया कि यह भूमि उसकी है और राजस्व अभिलेख भी दिखाए। तब पता चला कि कमीशन एजेंट, प्रापर्टी डीलरों ने साढे़ सात फीट रास्ते को 18 फीट का बताकर भूखंड बेचे थे और कागजात में भूखंड का साइज भी बड़ा होना बताया था। आरोप है कि दूसरे की भूमि को उनके भूखंड का हिस्सा बताकर रकम भी अतिरिक्त ले ली गई थी। कोतवाली प्रभारी नवीन चंद्र सेमवाल ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार, शिमला देवी, पंकज, ललित एवं नकली राम के खिलाफ एसआईटी के आदेश पर प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
कनखल के जमालपुर कलां के रहने वाले संजीव राठी एवं शेखराज ने एसआईटी को प्रार्थनापत्र देकर अवगत कराया था कि उन्होंने दो भूखंड खरीदे थे। भूमि मुकेश कुमार एवं महिला शिमला निवासीगण सीतापुर ज्वालापुर की थी। लेकिन प्रापर्टी कमीशन एजेंट नकली राम ने उन्हें प्रापर्टी डीलर पंकज एवं ललित को रकम अदा की थी। आरोप है कि उनके भूखंड के सामने कनखल के रहने वाले प्रतीक अग्रवाल पुत्र अरुण अग्रवाल ने जब दीवार खड़ी करना शुरू की तब उसका उन्होंने विरोध किया। युवक ने बताया कि यह भूमि उसकी है और राजस्व अभिलेख भी दिखाए। तब पता चला कि कमीशन एजेंट, प्रापर्टी डीलरों ने साढे़ सात फीट रास्ते को 18 फीट का बताकर भूखंड बेचे थे और कागजात में भूखंड का साइज भी बड़ा होना बताया था। आरोप है कि दूसरे की भूमि को उनके भूखंड का हिस्सा बताकर रकम भी अतिरिक्त ले ली गई थी। कोतवाली प्रभारी नवीन चंद्र सेमवाल ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार, शिमला देवी, पंकज, ललित एवं नकली राम के खिलाफ एसआईटी के आदेश पर प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।