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हत्यारोपी ने दी शासकीय अधिवक्ता को मारने की धमकी
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प्रेमिका के पति की हत्या करने के आरोपी ने सजा कराने को लेकर शासकीय अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अधिवक्ता की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कुमार गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 4 अक्तूबर को न्यायालय में सहायक जिला शासकीय पद पर कार्य कर रहे थे। सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय में ब्रह्मपुरी क्षेत्र में प्रेमिका के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोपी बिजेंद्र कुमार निवासी सलोनी पीर माजरा थाना देवबंद जिला सहारनपुर की सुनवाई का मामला लंबित चला रहा है। जिसकी चार अक्तूबर को सुनवाई थी।
अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि शाम चार बजे बिजेंद्र कुमार को न्यायिक हिरासत में होने के कारण निर्णय सुनाने के लिए हवालात से तलब किया। नीरज कुमार गुप्ता का कहना है कि अभियुक्त को न्यायालय ने धारा 302, 328 में दोष सिद्ध किया था। जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अधिवक्ता नीरज का कहना है कि आदेश सुनाए जाने के बाद न्यायाधीश विश्राम गृह में चले गए और आरोपी बिजेंद्र तैश में आ गया। इसके बाद बिजेंद्र ने धमकी दी कि सजा कराने पर वह जेल से आते ही अधिवक्ता की हत्या कर देगा।
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आरोपी ने जब अधिवक्ता को धमकी दी तो उस समय न्यायालय में अधिवक्ता अशोक शर्मा, अजरा कोमल, न्यायालय का स्टाफ व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सुरेश नेगी व गारद के सिपाही मौजूद थे। थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल ने बताया कि अधिवक्ता की शिकायत के बाद धारा 506 आपराधिक धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कुमार गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 4 अक्तूबर को न्यायालय में सहायक जिला शासकीय पद पर कार्य कर रहे थे। सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय में ब्रह्मपुरी क्षेत्र में प्रेमिका के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोपी बिजेंद्र कुमार निवासी सलोनी पीर माजरा थाना देवबंद जिला सहारनपुर की सुनवाई का मामला लंबित चला रहा है। जिसकी चार अक्तूबर को सुनवाई थी।
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अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि शाम चार बजे बिजेंद्र कुमार को न्यायिक हिरासत में होने के कारण निर्णय सुनाने के लिए हवालात से तलब किया। नीरज कुमार गुप्ता का कहना है कि अभियुक्त को न्यायालय ने धारा 302, 328 में दोष सिद्ध किया था। जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अधिवक्ता नीरज का कहना है कि आदेश सुनाए जाने के बाद न्यायाधीश विश्राम गृह में चले गए और आरोपी बिजेंद्र तैश में आ गया। इसके बाद बिजेंद्र ने धमकी दी कि सजा कराने पर वह जेल से आते ही अधिवक्ता की हत्या कर देगा।
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आरोपी ने जब अधिवक्ता को धमकी दी तो उस समय न्यायालय में अधिवक्ता अशोक शर्मा, अजरा कोमल, न्यायालय का स्टाफ व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सुरेश नेगी व गारद के सिपाही मौजूद थे। थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल ने बताया कि अधिवक्ता की शिकायत के बाद धारा 506 आपराधिक धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।