फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   The bail application of the three accused has been approved

वंदना कटारिया मामला: तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर

Sun, 08 Aug 2021 12:15 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 08 Aug 2021 12:15 AM IST
विज्ञापन
The bail application of the three accused has been approved
भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना काटारिया के घर के बाहर आतिशबाजी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को जिला न्यायालय से जमानत मिल गई है। आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने की है।
विज्ञापन

सिडकुल थाना क्षेत्र के गांव रोशनाबाद निवासी भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर असामाजिक तत्वों ने उस समय पटाखे फोड़े जब जब भारतीय टीम ओलंपिक में अर्जेंटीना की टीम से हार गई थी। जिसके बाद पुलिस दो सगे भाइयों विजयपाल को बृहस्पतिवार को और अंकुर पाल को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। शनिवार को तीसरे आरोपी सुमित चौहान को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले में जिला जज विवेक भारती शर्मा की अदालत में पहले विजयपाल की जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिसमें विजयपाल के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वंदना कटारिया की तरह आरोपी विजयपाल भी हॉकी खिलाड़ी हैं और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हैं।
विज्ञापन

दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। उसी मुकदमे में दबाव बनाने के गलत आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही शनिवार को अंकुर पाल और सुमित चौहान की जमानत पर सुनवाई हुई। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का पुरजोर विरोध करते दलील दी कि आरोपियों ने एक राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी के परिवार के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज विवेक भारती शर्मा ने आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed