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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Sonu accused of murder sentenced to life

सोनू हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद

Mon, 22 Feb 2016 11:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार Updated Mon, 22 Feb 2016 11:56 PM IST
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हरिद्वार। सोनू हत्याकांड में द्वितीय अपर जिला जज अजय चौधरी ने आरोपी को उम्रकैद कैद की सजा से दंडित किया है और 30 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।

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मामला वर्ष 2011 में कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गांव गढ़ का है। गांव के रहने वाले सोनू का मोबाइल फोन चोरी हो गया था। सोनू की बहन खुशबु ने गांव के ही धीर सिंह से मोबाइल फोन को लेकर बात थी। गुस्साये धीर सिंह ने कुल्हाड़ी से वार कर खुशबु को घायल कर दिया। उसी दिन देर शाम जब सोनू घर पहुंचा तो बहन ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। बताया जाता है कि सोनू ने धीर सिंह के घर पहुंचकर बहन को कुल्हाड़ी मारने के बाबत पूछा। धीर सिंह ने सोनू पर भी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी धीर सिंह को गिरफ्तार किया था। एडीजीसी अनिल राणा ने बताया कि सोनू हत्याकांड में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए। द्वितीय अपर जिला जज अजय चौधरी ने सोनू हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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