फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Six months' imprisonment in counterfeit notes

नकली नोटों में छह माह का कारावास

Fri, 25 Oct 2013 11:02 PM IST
अमर उजाला, हरिद्वार।
अमर उजाला, हरिद्वार। Updated Fri, 25 Oct 2013 11:02 PM IST
विज्ञापन
Six months' imprisonment in counterfeit notes

नकली नोट के साथ पकड़े गए आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायाधीश गुरूबक्श सिंह ने छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मुजफ्फरनगर शहर के किदवईनगर का रहने वाला है।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि रुड़की कोतवाली के उप निरीक्षक देवेन्द्र चौहान ने 27 दिसंबर 2007 कलियर में राही गेस्ट हाउस के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए इरशाद निवासी किदवईनगर मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन


तलाशी में उसके पास से एक-एक हजार के पांच नकली नोट बरामद हुए थे। वह नोट बाजार में चलाने आया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलील और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने नकली नोट रखने के आरोप में इरशाद को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed