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ज्वालापुर की सड़कों पर नहीं लगेंगी फड़ व ठेली
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ज्वालापुर क्षेत्र की सड़कों पर अतिक्रमण कर फड़ और ठेली लगाना अब भारी पड़ेगा। पुलिस पांच हजार का चालान काटेगी। यदि कोई चालान नहीं भुगतेगा तो कोर्ट से दस हजार का जुर्माना लगेगा। आर्यनगर चौक और रानीपुर मोड से लेकर क्षेत्र की सड़कों पर फड़-ठेलियां लगने से जाम लगता है। एसएसपी ने चालान की कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है।
ज्वालापुर क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर कई जगहों पर सड़क किनारे ठेलियां लगती हैं। ठेलियों से सामान खरीदने वाले सड़क पर वाहन खड़ा कर देते हैं। जिससे जाम लगता है। पुलिस एक्ट के तहत 250 रुपया जुर्माना लगता है। पुलिस जुर्माना लगाती है, लेकिन फिर भी फड़ ठेलियां लगनी बंद नहीं होती हैं। ज्वालापुर थाना क्षेत्र में प्रेमनगर आश्रम पुल, जटवाड़ा पुल, सराय अंडरपास, रेलवे रोड पर रविदास चौक के दोनों ओर ठेली वालों ने बाजार सजता है।
आर्यनगर चौक से ऊंचा पुल के मध्य तो चाट बाजार की चौपाटी बनी है, जिससे शाम को वहां जाम लगता है। वहीं कटहरा बाजार में व्यापारी दुकान के आगे फड़ लगाने का किराया वसूलते हैं। प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर आरके सकलानी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को धारा 83 पुलिस अधिनियम के तहत मुख्य मार्गों और बाजारों में ठेली व फड़ लगाकर अतिक्रमण करने वालों का चालान करने की कार्रवाई की अनुमति मांगी थी।
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एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने ज्वालापुर थाना क्षेत्र में 53/83 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की अनुमति दे दी है। कोतवाल आरके सकलानी ने बताया कि अब ऐसे लोगों के विरुद्ध मौके पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर कोर्ट से 10 हजार रुपये जमा करना होगा।
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ज्वालापुर क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर कई जगहों पर सड़क किनारे ठेलियां लगती हैं। ठेलियों से सामान खरीदने वाले सड़क पर वाहन खड़ा कर देते हैं। जिससे जाम लगता है। पुलिस एक्ट के तहत 250 रुपया जुर्माना लगता है। पुलिस जुर्माना लगाती है, लेकिन फिर भी फड़ ठेलियां लगनी बंद नहीं होती हैं। ज्वालापुर थाना क्षेत्र में प्रेमनगर आश्रम पुल, जटवाड़ा पुल, सराय अंडरपास, रेलवे रोड पर रविदास चौक के दोनों ओर ठेली वालों ने बाजार सजता है।
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आर्यनगर चौक से ऊंचा पुल के मध्य तो चाट बाजार की चौपाटी बनी है, जिससे शाम को वहां जाम लगता है। वहीं कटहरा बाजार में व्यापारी दुकान के आगे फड़ लगाने का किराया वसूलते हैं। प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर आरके सकलानी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को धारा 83 पुलिस अधिनियम के तहत मुख्य मार्गों और बाजारों में ठेली व फड़ लगाकर अतिक्रमण करने वालों का चालान करने की कार्रवाई की अनुमति मांगी थी।
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एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने ज्वालापुर थाना क्षेत्र में 53/83 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की अनुमति दे दी है। कोतवाल आरके सकलानी ने बताया कि अब ऐसे लोगों के विरुद्ध मौके पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर कोर्ट से 10 हजार रुपये जमा करना होगा।