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जूस सैंपल फेल, ठोका दस लाख का जुर्माना
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हरिद्वार। लीची के जूस का सैंपल फेल होने पर अपर जिलाधिकारी की कोर्ट ने तीन विक्रेताओं और निर्माताओं पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार ने 14 अक्तूबर 2019 में मैसर्स मदीना जनरल स्टोर सराफा बाजार मंगलौर तहसील रुड़की पर औचक छापा मारा था। इस दौरान दुकान पर बेचने के लिए रखे गए मेंबर्स मार्क लीची ड्रिंक के डिब्बे पर संदेह होने पर उसका नमूना जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था। प्रयोगशाला ने 14 अगस्त 2020 को जांच के लिए भेजे गए सैंपल को सब स्टैंडर्ड (जांच में फेल) होने की रिपोर्ट दी थी।
सैंपल फेल होने पर आरोपियों को अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा की कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए गए थे ताकि वे अपना पक्ष कोर्ट में रख सकें, लेकिन आरोपियों ने कोर्ट में अपना कोई जवाब नहीं दिया था। एडीएम केके मिश्रा की कोर्ट में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने तर्कों को रखा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तर्कों को सुनने के बाद और जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम ने अपना फैसला सुनाया। इसमें उन्होंने गलत सामान बनाने और बेचने वाले तीन लोगों को दोषी माना। इस पर अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा की कोर्ट ने मैसर्स मदीना जनरल स्टोर सराफा बाजार मंगलौर तहसील रुड़की के रिजवान अंसारी पर 25 हजार रुपये जुुर्माना लगाया। इसके अलावा मैसर्स वाल मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेट ग्राम नगला तहसील कासमपुर मेरठ उत्तर प्रदेश और मैसर्स एशियन लैक्टो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जुंदाली निकट कोहारा चंडीगढ़ रोड लुधियाना पंजाब पर पांच-पांच लाख रुपये का जुुर्माना ठोका है।
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तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार ने 14 अक्तूबर 2019 में मैसर्स मदीना जनरल स्टोर सराफा बाजार मंगलौर तहसील रुड़की पर औचक छापा मारा था। इस दौरान दुकान पर बेचने के लिए रखे गए मेंबर्स मार्क लीची ड्रिंक के डिब्बे पर संदेह होने पर उसका नमूना जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था। प्रयोगशाला ने 14 अगस्त 2020 को जांच के लिए भेजे गए सैंपल को सब स्टैंडर्ड (जांच में फेल) होने की रिपोर्ट दी थी।
सैंपल फेल होने पर आरोपियों को अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा की कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए गए थे ताकि वे अपना पक्ष कोर्ट में रख सकें, लेकिन आरोपियों ने कोर्ट में अपना कोई जवाब नहीं दिया था। एडीएम केके मिश्रा की कोर्ट में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने तर्कों को रखा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तर्कों को सुनने के बाद और जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम ने अपना फैसला सुनाया। इसमें उन्होंने गलत सामान बनाने और बेचने वाले तीन लोगों को दोषी माना। इस पर अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा की कोर्ट ने मैसर्स मदीना जनरल स्टोर सराफा बाजार मंगलौर तहसील रुड़की के रिजवान अंसारी पर 25 हजार रुपये जुुर्माना लगाया। इसके अलावा मैसर्स वाल मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेट ग्राम नगला तहसील कासमपुर मेरठ उत्तर प्रदेश और मैसर्स एशियन लैक्टो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जुंदाली निकट कोहारा चंडीगढ़ रोड लुधियाना पंजाब पर पांच-पांच लाख रुपये का जुुर्माना ठोका है।
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