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दुष्कर्म के आरोपी व मदद करने वाले को कारावास

Wed, 01 Dec 2021 11:03 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 11:03 AM IST
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Imprisonment for rape accused and helper
किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अंजलि नौनियाल ने आरोपी जब्बाद को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी गुलजार को बहला फुसलाकर ले जाने में सहायता करने पर पांच वर्ष की कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि दो अगस्त 2018 में पथरी थाना क्षेत्र के आरोपी जब्बाद पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। आरोप लगाया था कि पीड़िता को भगाकर ले जाने में मुख्य आरोपी जब्बाद की सहायता करने में आलम, उसका पिता शमशेर अली, गुलजार, जुल्फिकार उर्फ भुट्टो व गफ्फार भी शामिल थे। आरोपी जब्बाद को पीड़िता को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए ग्रामीणों ने भी देखा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद आरोपी जब्बाद पुत्र शमशेर अली,उसके पिता शमशेर अली व गुलजार पुत्र मुस्तकीम निवासी गण ग्राम बहादरपुर जट पथरी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल थे। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने साक्ष्य में 11 गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए नियम देना आरोपी जब्बाद गुलजार को उपरोक्त सजा सुनाई जबकि साक्ष्य के अभाव में आरोपी शमशेर अली को दोषमुक्त कर दिया गया है।
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