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हाउस टैक्स की वसूली को सख्ती

Thu, 23 Feb 2017 10:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार Updated Thu, 23 Feb 2017 10:32 PM IST
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कर्मचारियों का वेतन व पेंशन भुगतान की समस्या से जूझ रहा नगर निगम हाउस टैक्स की वसूली को लेकर सख्त हुआ है। उसने आवासीय भवन स्वामियों को 25 प्रतिशत और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 5 प्रतिशत कर छूट देने की अवधि  20 माच तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नगर निगम 20 मार्च के बाद भवन स्वामियों से 12.5 प्रतिशत ब्याज के साथ हाउस टैक्स वसूलेगा और होटल, धर्मशालाओं का लाइसेंस का नवीनीकरण बकाया हाउस टैक्स जमा करने के बाद ही करेगा।

इस संबंध में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रवीण कुमार को निर्देशित किया गया है कि टैक्स विभाग की एनओसी के बाद ही होटल व धर्मशालाओं का लाइसेंस जारी करें। नगर आयुक्त अशोक पांडेय ने टैक्स विभाग की बैठक में बकाया राजस्व की वसूली की समीक्षा करने के साथ ही आय अर्जित करने के अन्य स्रोतों को भी टटोलने का निर्णय लिया है। निगम अपनी दुकानों के किरायेदारों पर भी सख्ती करने जा रहा है। बकाया किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिशासी अभियंता दिनेश शर्मा, सहायक नगर आयुक्त रवींद्र कुमार दयाल, कर एवं राजस्व अधीक्षक सुनीता सक्सेना, रमेश रावत व राहुल कैंथोला के अलावा तीनों सर्किलों के कर एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।   
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6 करोड़ हाउस टैक्स वसूलने का था लक्ष्य      
नगर निगम के कर एवं राजस्व विभाग को मार्च तक 6 करोड़ रुपये का हाउस टैैक्स वसूलना था। उसका दावा है कि पौने तीन करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। अब मार्च में सवा तीन करोड़ की वसूली कर लक्ष्य प्राप्त करना है। कर एवं राजस्व अधीक्षकों को अपने-अपने सर्किलों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों होटलों, बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से टैक्स की वसूली को प्राथमिकता में रखने का निर्देश दिया गया है।
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तहबाजारी की वसूली फिर शुरू की जाएगी      
समीक्षा में बैठक में फेरी नीति लागू होने तक दैनिक तहबाजारी की वसूली फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हर की पैड़ी क्षेत्र में फोटोग्राफरों को शुल्क लेकर लाइसेंस देने का निर्णय  फिर लिया है। हर की पैड़ी क्षेत्र से लेकर गंगा के अन्य घाटों पर सैकड़ों फोटोग्राफर कारोबार करते हैं।     
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