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जनसभा में भाषण देना पड़ा गुरुजी को महंगा
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विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक पार्टी की चुनाव सभा में भाषण देना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
रुड़की क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाताखेड़ी के सहायक अध्यापक फैय्याज अहमद पर चुनाव के दौरान विधानसभा कलियर में आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा में भाषण देने आरोप है। आरोप है कि उन्होंने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने उप खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शुक्रवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी एपी सेमवाल ने सहायक अध्यापक फैय्याज के निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
सहायक अध्यापक को सस्पेंड कर उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भगवानपुर से अटैच कर दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि सहायक अध्यापक को नोटिस जारी कर 11 फरवरी को कार्यालय में पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आदर्श आचरण नियमावली के विपरीत कार्य करने, लोकप्रतिनिधि अधिनियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है।
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रुड़की क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाताखेड़ी के सहायक अध्यापक फैय्याज अहमद पर चुनाव के दौरान विधानसभा कलियर में आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा में भाषण देने आरोप है। आरोप है कि उन्होंने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने उप खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शुक्रवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी एपी सेमवाल ने सहायक अध्यापक फैय्याज के निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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सहायक अध्यापक को सस्पेंड कर उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भगवानपुर से अटैच कर दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि सहायक अध्यापक को नोटिस जारी कर 11 फरवरी को कार्यालय में पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आदर्श आचरण नियमावली के विपरीत कार्य करने, लोकप्रतिनिधि अधिनियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है।
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