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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   The father of one year imprisonment

पिता को एक वर्ष की कैद

Tue, 24 Nov 2015 11:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार Updated Tue, 24 Nov 2015 11:31 PM IST
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हरिद्वार। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) अंजुश्री जुयाल ने नाबालिग बेटी के साथ मारपीट करने के आरोपी पिता को एक वर्ष की कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता की दादी ने मार्च 2014 को नगर कोतवाली में अपने पुत्र के खिलाफ नाबालिग पोती से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पिता को जेल भेज दिया था। कोर्ट में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद पिता को मारपीट का आरोपी पाया गया जबकि उस पर छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया।

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