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दुराचार के आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
Updated Fri, 12 Feb 2016 11:59 PM IST
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रोशनाबाद। नाबालिग बालिका को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म करने व उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत याचिका स्पेशल जज पोक्सो एक्ट अंजूश्री जुयाल ने खारिज कर दी है।
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शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता की बहन ने एक तहरीर थाना को रुड़की में देकर बताया था कि पुलिसकर्मी आमीर खान पुत्र मुन्नादीन निवासी भारूवाला सहसपुर जिला देहरादून पर आरोप लगया था कि आरोपी पुलिसकर्मी ने उसकी बहन पीड़िता को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही उसकी अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पुलिसकर्मी को पकड़कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना सीओ रुड़की कुलदीप सिंह असवाल द्वारा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनो पक्षो को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पुलिसकर्मी आमीर खान की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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