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गुरुकुल महाविद्यालय के प्रधान सहित पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा

Sat, 08 Dec 2018 12:01 AM IST
Updated Sat, 08 Dec 2018 12:01 AM IST
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गुरुकुल महाविद्यालय के प्रधान सहित पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा
हरिद्वार। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की प्रबंध समिति में चल रही वर्चस्व की लड़ाई में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया। कनखल पुलिस विधायक स्वामी यतीश्वरानंद की शिकायत पर सभा के प्रधान सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
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महाविद्यालय की अंतरंग और आम सभा द्वारा मंत्री पद से निष्कासित बताए गए विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने अभी भी अपने आपको ही सभा का मंत्री बताते हुए प्रधान योगेंद्र सिंह चौहान, मुख्यधिष्ठाता क्षेत्रपाल सिंह चौहान, उप मंत्री अनिल गोयल, सदस्य सत्यदेव गुप्ता और यशपाल सैनी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष ओमकांत भूषण ने बताया कि विधायक स्वामी यतीश्वरानंद की ओर से दी तहरीर में बताया गया है कि प्रधान योगेंद्र सिंह चौहान और यशपाल सैनी द्वारा गलत तरीके से संस्था के कार्यों का संचालन किया जा रहा है। यशपाल सैनी खुद को संस्था के मंत्री बता रहे हैं और दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, जबकि विधिवत वह संस्था के मंत्री है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गलत तरीके से संस्था का संचालन करने और धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया। थानाध्यक्ष ओमकांत भूषण के बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है। दूसरी ओर संस्था के उपमंत्री अनिल गोयल ने आरोपों को निराधार बताया है। बाकायदा संस्था के अंतरंग और आम सभा ने यशपाल सैनी को मंत्री चुना था।
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