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..देह व्यापार में लड़कियों को धकेलने वाले को दस और पत्नी को सात साल की सजा

Sun, 31 Mar 2019 11:42 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 31 Mar 2019 11:42 PM IST
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..देह व्यापार में लड़कियों को धकेलने वाले को दस और पत्नी को सात साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह ने ब्यूटी पार्लर के काम की आड़ में देह व्यापार का धंधा कराने वाले को 10 वर्ष की सश्रम कैद व 64500 रुपये जुर्माने और उसका सहयोग करने वाली पत्नी को 7 वर्ष की सश्रम कैद व 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोप सिद्ध नहीं होने पर दो युवतियों और तीन आरोपितों रवि शर्मा, शेखर पुरी, नीरज कुमार सहित पांच को दोषमुक्त कर दिया है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने 27 दिसंबर 2013 को नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि उसकी महिला मित्र को जस्ट डायल पर जॉब के लिए बात करने पर एक मोबाइल नंबर दिया गया था। मोबाइल नंबर पर बात करने पर ब्यूटी पार्लर की नौकरी की बात कहकर हरिद्वार में बुलाया गया था। आरोप है कि हरिद्वार बस अड्डे पर युवती को राजपुर रोड देहरादून निवासी रॉबर्ट मिला था, जो उसे ब्यूटी पार्लर में नौकरी दिलाने के बहाने सराय रोड ज्वालापुर स्थित एक मकान में ले गया था। जहां पर युवती को दो अन्य युवतियों के साथ रॉबर्ट वे उसकी पत्नी ने बंधक बनाकर रखा था और उसके उससे जबरदस्ती देह व्यापार का धंधा करने लगे थे। जिसकी सूचना युवती ने अपने मित्र को फोन से दी थी।
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युवती के मित्र ने दिल्ली से आकर अपनी महिला मित्र को रॉबर्ट जॉन के कब्जे से छुड़वाया था और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने रॉबर्ट जॉन के बताने पर तीन युवकों रवि शर्मा उर्फ रामनिवास निवासी भगवानपुर गाजियाबाद, शेखर पुरी पुत्र राजवीर पुरी निवासी दूधाधारी चौक जिला हरिद्वार और नीरज उर्फ अर्जुन पुत्र नानक चंद निवासी नई बस्ती भीमगोडा हरिद्वार को गिरफ्तार किया था। आरोपितों के बताने पर पुलिस ने अपर रोड हरिद्वार स्थित एक होटल से आरोपित महेश पुत्र बनवारी निवासी गुरु नानक नगर तिलक नगर दिल्ली को एक युवती के साथ संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एक युवती को हरिद्वार बस स्टैंड से और एक आरोपित सुमित व अन्य युवती को मिश्रा गार्डन कनखल से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित रॉबर्ट जॉन उसकी पत्नी आशु उर्फ अर्शी रवि शर्मा महेश नीरज कुमार और सुमित कुमार मिश्रा आदि के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपित सुमित गैर हाजिर हो गया। जिस कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। मामले से संबंधित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रॉबर्ट जॉन को ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा कराने और उसकी पत्नी आंशु उर्फ अर्शी को सहयोग देने का दोषी पाया। जबकि आरोपित महेश को युवती के साथ दुष्कर्म करने और आरोपित रिंकू त्यागी को दे व्यापार के लिए युवतियों को उपलब्ध कराने का दोषी पाया।
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