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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
Updated Thu, 06 Sep 2018 12:09 AM IST
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रोशनाबाद। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने दस साल की कठोर कैद और चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान औरआदेश चौहान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने ज्वालापुर कोतवाली में 11 फरवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 10 फरवरी 2015 को दोपहर में ट्यूशन पढ़ने गई थी तभी से लापता है। जिसे विवेक निवासी ज्वालापुर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने वादी की रिपोर्ट पर आरोपी विवेक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। किशोरी ने अपने बयानों में आरोपी पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान मुकदमे अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान कराए । दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने विवेक को किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और कई बार दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए दस साल की कठोर कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान औरआदेश चौहान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने ज्वालापुर कोतवाली में 11 फरवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 10 फरवरी 2015 को दोपहर में ट्यूशन पढ़ने गई थी तभी से लापता है। जिसे विवेक निवासी ज्वालापुर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने वादी की रिपोर्ट पर आरोपी विवेक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। किशोरी ने अपने बयानों में आरोपी पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान मुकदमे अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान कराए । दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने विवेक को किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और कई बार दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए दस साल की कठोर कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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