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बालिका से दुष्कर्म करने वाले को सुनाई दस साल की सजा
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ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने और इस आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देने के आदेश दिए।
विशेष अभियोजन अधिकारी आदर्श चौहान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बहादराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अगस्त 2017 को उसने अपने परिचित नकली पुत्र मुकंदा निवासी ग्राम मोहना थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर के साथ अपनी बेटी को बहादराबाद जाते समय भेजा था। आरोप है कि बहादराबाद में नकली उसकी बेटी को खाना खिला कर नहर पटरी पर जंगल में ले गया और उसके साथ दुराचार किया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने परिजनों को घटना के बारे में बताया तब उसने थाना बहादराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी नकली के खिलाफ दुराचार करने और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कर लिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने नकली को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने और इस आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देने के आदेश दिए।
विशेष अभियोजन अधिकारी आदर्श चौहान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बहादराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अगस्त 2017 को उसने अपने परिचित नकली पुत्र मुकंदा निवासी ग्राम मोहना थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर के साथ अपनी बेटी को बहादराबाद जाते समय भेजा था। आरोप है कि बहादराबाद में नकली उसकी बेटी को खाना खिला कर नहर पटरी पर जंगल में ले गया और उसके साथ दुराचार किया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने परिजनों को घटना के बारे में बताया तब उसने थाना बहादराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी नकली के खिलाफ दुराचार करने और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कर लिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने नकली को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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