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Haridwar News: किशोर को गोली मारने के मामले में दोषी को चार साल की सजा

Wed, 06 May 2026 07:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Updated Wed, 06 May 2026 07:04 PM IST
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Convict sentenced to four years in prison for shooting a juvenile
- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई सजा
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अदालत से
रोशनाबाद। सिडकुल थाना क्षेत्र में चोरी के दौरान किशोर को गोली मारने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने आरोपी राहुल शिंदे को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने सुनवाई के दौरान अदालत में अपना जुर्म स्वीकार किया। अभियोजन के अनुसार, 20 जनवरी 2022 की रात ग्राम अन्नेकी में राहुल शिंदे और उसके साथियों ने अंगूरी देवी के घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर चोरी की। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसी शिवकुमार और उनके 17 वर्षीय बेटे शितांशु ने आरोपियों का पीछा किया। इस दौरान शितांशु ने एक आरोपी को पकड़ लिया, तभी उसके साथी ने उस पर गोली चला दी, जो उसके हाथ में लगी। मामले में पुलिस ने राहुल शिंदे निवासी नीलगिरी सर्किल, लिंबायत, सूरत (गुजरात) और गुर्जर उर्फ गुर्जन के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने सात गवाह पेश किए। अदालत ने आरोपी को धारा 307 व 392 में चार-चार वर्ष, धारा 457 व 380 में तीन-तीन वर्ष तथा धारा 411 में एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ कुल 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जेल में बिताए गए 3 वर्ष 10 माह 22 दिन की अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। मामले का दूसरा आरोपी गुर्जर उर्फ गुर्जन अभी फरार है।
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