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महिलाओं पर टिप्पणी करने पर नरसिंहानंद पर मुकदमा
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गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत एवं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष की महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा लॉ की एक छात्रा ने दर्ज करवाया है।
नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि निरंजनी अखाड़ा मायापुर क्षेत्र की रहने वाली रुचिका ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर एवं गाजियाबाद के देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष की महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक व अपमानजनक टिप्पणियां कीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस टिप्पणी से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने के साथ ही वह आहत हुई हैं। नगर कोतवाल ने बताया कि रुचिका की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अनुसार, किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कहे गए शब्दों और धारा 295 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में यति नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी।
पहले से हैं दो मुकदमे, एक में चार्जशीट दाखिल
पिछले वर्ष 12 नवंबर को प्रेस क्लब हरिद्वार में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने गैर मर्यादित भाषा उपयोग करने के साथ ही विवादित पुस्तक का विमोचन किया था। आरोप है कि इस पुस्तक में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े तथ्य हैं। वहीं, यति नरसिंहानंद ने इस मंच से भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण दिए थे। इस मामले में भी पुलिस ने वसीम रिजवी को नामजद करते हुए अज्ञात आयोजकों के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज किया था। बाद में नरसिंहानंद का नाम भी मुकदमे में बढ़ाया गया था। नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोतवाली प्रभारी राकेंद्र कठैत ने इसकी पुष्टि की है। वहीं, खड़खडी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित धर्म संसद में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने का वीडियो वायरल होने के बाद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ 23 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद विवेचक ने इस मुकदमे में संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज के नाम बढ़ाए थे। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है।
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नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि निरंजनी अखाड़ा मायापुर क्षेत्र की रहने वाली रुचिका ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर एवं गाजियाबाद के देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष की महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक व अपमानजनक टिप्पणियां कीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस टिप्पणी से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने के साथ ही वह आहत हुई हैं। नगर कोतवाल ने बताया कि रुचिका की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अनुसार, किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कहे गए शब्दों और धारा 295 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में यति नरसिंहानंद ने सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी।
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पहले से हैं दो मुकदमे, एक में चार्जशीट दाखिल
पिछले वर्ष 12 नवंबर को प्रेस क्लब हरिद्वार में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने गैर मर्यादित भाषा उपयोग करने के साथ ही विवादित पुस्तक का विमोचन किया था। आरोप है कि इस पुस्तक में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े तथ्य हैं। वहीं, यति नरसिंहानंद ने इस मंच से भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण दिए थे। इस मामले में भी पुलिस ने वसीम रिजवी को नामजद करते हुए अज्ञात आयोजकों के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज किया था। बाद में नरसिंहानंद का नाम भी मुकदमे में बढ़ाया गया था। नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोतवाली प्रभारी राकेंद्र कठैत ने इसकी पुष्टि की है। वहीं, खड़खडी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित धर्म संसद में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने का वीडियो वायरल होने के बाद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ 23 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद विवेचक ने इस मुकदमे में संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज के नाम बढ़ाए थे। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है।
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