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Haridwar News: 60 लाख की धोखाधड़ी मामले में गवाहों को धमकाने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Mon, 09 Feb 2026 07:11 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 09 Feb 2026 07:11 PM IST
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Allegations of threatening witnesses in Rs 60 lakh fraud case, report filed
हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन में निवेश के नाम पर 60 लाख की धोखाधड़ी के मामले में गवाहों को धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से लगातार वादी और गवाहों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पूर्व भाजपा पदाधिकारी जगजीवनराम निवासी हजारी बाग कनखल और सचिन निवासी आन्नेकी हेत्तमपुर सिडकुल के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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पुलिस के अनुसार, चारु अग्रवाल पत्नी पवन अग्रवाल निवासी पैटलवुड सोसाइटी बहादराबाद रोड ज्वालापुर हाल मोहल्ला म्याना कनखल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 सितंबर 2024 को कोतवाली ज्वालापुर में जगजीवनराम, उसके रिश्तेदारों और साथियों के खिलाफ जमीन में निवेश का झांसा देकर 60 लाख ठगने, फर्जी अनुबंध पत्र तैयार करने, मारपीट, गाली-गलौच, अपहरण और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में जगजीवनराम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लेकर ट्रायल शुरू कर दिया है। हाल ही में जगजीवनराम जमानत पर रिहा हुआ है, जबकि अन्य आरोपी अभी फरार है।
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आरोप लगाया कि जमानत पर बाहर आने के बाद जगजीवनराम अपने साथियों के साथ मिलकर वादी और गवाहों को धमका रहा है। 21 सितंबर 2024 को उसके पति पवन अग्रवाल को रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी। 5 अक्तूबर 2024 को पेटलवुड सोसायटी लौटते समय उसे व पति के साथ मारपीट की। आरोप लगाया कि इन लोगों की तरफ से परिवार की हत्या की साजिश से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसे पुलिस को सौंपा। 25 अक्तूबर 2024 को केस की पैरवी के दौरान उसके जेठ हितेश अग्रवाल को भी कोर्ट परिसर में धमकाया गया, इस संबंध में सिडकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज है। आरोप है कि आरोपी पक्ष गवाहों पर दबाव बनाने के लिए लगातार झूठे प्रार्थना पत्र और मुकदमे दर्ज करा रहा है। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।
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