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90 अवैध निर्माण गिराने का आदेश

Fri, 19 Apr 2013 05:30 AM IST
Haridwar
Haridwar Updated Fri, 19 Apr 2013 05:30 AM IST
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हरिद्वार। बैरागी कैंप की कुंभ मेला भूमि पर अवैध रूप से काबिज 90 कब्जेदारों को बेदखल करने का आदेश एसडीएम न्यायालय ने पारित कर दिया है। साथ ही कब्जेदारों पर 86 करोड़ 41 लाख 28 हजार 938 रुपये जुर्माना भी लगाया है। अब प्रशासन शीघ्र इन कब्जों को गिराने की कार्रवाई करेगा। न्यायालय के इस आदेश से बैरागी कैंप के लोगों में हड़कंप मच गया है।
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एसडीएम न्यायालय का यह आदेश अपनी तरह का पहला और उल्लेखनीय आदेश है। इस आदेश से बैरागी कैंप के लोगों की नींद उड़ गई है। एसडीएम अरविंद पांडेय ने काबिज लोगों को कब्जा हटाने और क्षतिपूर्ति जमा करने के लिए 15 दिन का नोटिस देने का आदेश जारी कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) विजयपाल सिंह ने बताया कि सिंचाई खंड हरिद्वार के अधिशासी अभियंता द्वारा अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध 2008 में पीपी एक्ट के तहत बेदखली का वाद दाखिल किया था। एसडीएम अरविंद पांडेय ने सिंचाई विभाग के पीपी एक्ट 86 केसों का निस्तारण एक ही दिन (चार अप्रैल) किया। जबकि छह केस मार्च में निस्तारित किए गए थे। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बेदखली के आदेश से सिंचाई विभाग की एक लाख पांच हजार 376.73 वर्ग मीटर भूमि खाली होगी। 90 लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण खड़े किए हुए हैं। इस आदेश के बाद अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का रास्ता साफ हो गया है।
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कोट
यदि यह अवैध कब्जे नहीं होते और सिंचाई विभाग इस भूमि को किराए/लगान पर देता तो उसे जब से ये लोग जितनी भूमि पर काबिज हैं उससे 86 करोड़ 41 लाख 28 हजार 938 रुपये का राजस्व प्राप्त होता। एसडीएम न्यायालय ने राजस्व हानि की भरपाई क्षतिपूर्ति के रूप में 90 कब्जेदारों पर ठोकी है।
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-विजयपाल सिंह, शासकीय अधिवक्ता
कोट
बैरागी कैंप के 90 कब्जेदारों के अवैध निर्माण गिराने की सूचना मिल गई है। आदेश मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। भूपतवाला में दूधियाबंद क्षेत्र की आरक्षित मेला भूमि पर काबिज 15 लोगों के विरुद्ध बेदखली का वाद अभी एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन हैं। सिंचाई खंड हरिद्वार के अधिशासी अभियंता द्वारा वर्ष 2009/10 में इन वादों को दाखिल किया था। इन वादों के भी जल्द निस्तारण की उम्मीद है।
-वीएस राणा, उप राजस्व अधिकारी, सिंचाई खंड हरिद्वार।
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