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बच्ची से दुराचार के प्रयास में पांच साल की सजा
Haridwar
Updated Sat, 06 Apr 2013 05:30 AM IST
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रुड़की। कोर्ट ने सात साल की बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास करने वाले 80 साल के एक शख्स को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। आरोपी ने कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के एक गांव में सात साल की बच्ची को गोशाला में ले जाकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेन्द्र पुंडीर ने बताया कि सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 8 दिसंबर 2011 को एक ग्रामीण की सात साल की बच्ची घर के समीप खेल रही थी। इसी बीच 80 वर्षीय मुश्ताक गलत नीयत के चलते बच्ची को गांव के पास ही एक गोशाला में ले गया। आरोपी ने बच्ची को गोशाला में ले जाकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। लोग आ गए और मुश्ताक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मुश्ताक के खिलाफ बच्ची के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अपर जिला जज सुजाता सिंह की कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मुश्ताक को दोषी पाया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेन्द्र पुंडीर ने बताया कि सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 8 दिसंबर 2011 को एक ग्रामीण की सात साल की बच्ची घर के समीप खेल रही थी। इसी बीच 80 वर्षीय मुश्ताक गलत नीयत के चलते बच्ची को गांव के पास ही एक गोशाला में ले गया। आरोपी ने बच्ची को गोशाला में ले जाकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। लोग आ गए और मुश्ताक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मुश्ताक के खिलाफ बच्ची के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अपर जिला जज सुजाता सिंह की कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मुश्ताक को दोषी पाया।
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