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14 फरवरी तक किसानों के खाते में आ जाएंगे दो हजार

Tue, 05 Feb 2019 11:37 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 05 Feb 2019 11:37 PM IST
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14 फरवरी तक किसानों के खाते में आ जाएंगे दो हजार
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के खाते में 14 फरवरी तक दो-दो हजार रुपये आ जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने बैठक कर पात्र किसानों के चयन, छटनी और अन्य प्रक्रिया के लिए सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। यदि कोई किसान 14 फरवरी तक छूट जाता है तो उसके खाते में 28 फरवरी तक धनराशि आ जाएगी।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट में सीडीओ विनीत तोमर ने किसानों से जुड़े समस्त विभागों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि योजना को लागू कराने के लिए चार चरण बनाए गए हैं। जिसमें पहले चरण में 2 हेक्टेयर तक के किसानों की सूची तैयार की जाएगी। दूसरे चरण में सूची के आधार पर किसानों से आवेदन पत्र लिए जाएंगे। तीसरे चरण में सत्यापन का कार्य किया जाएगा और चौथे चरण में केंद्र सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर फीडिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को लगाया जाएगा और प्रत्येक प्रक्रिया 14 फरवरी से पूर्व पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसान संबंधित तहसील में आवेदन पत्र दे सकेंगे। सीडीओ विनीत तोमर ने उपजिलाधिकारियों को योजना का क्रियान्वयन करने के लिए कृषि, उद्यान, राजस्व, सहकारिता आदि विभागों के कर्मचारियों की ग्राम स्तर की टीम बनाकर जिले के सभी किसानों के आवेदन तत्काल प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया, ताकि पात्र किसानों को 14 फरवरी से पूर्व धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, हरिद्वार के उप जिलाधिकारियों सहित तहसील क्षेत्रों में कार्यरत कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, गन्ना विभाग तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
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इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- किसी भी आयोग या संवैधानिक पद पर आसीन पूर्व में अथवा वर्तमान में न हो।
- केंद्र और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री या वर्तमान मंत्री हो।
- लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य हो।
- जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर निगम के मेयर।
- राज्य और केंद्र के (समूह घ) के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य समस्त कर्मचारी और अधिकारी।
- केंद्र और राज्य सरकार के अधीन स्थापित अन्य संस्थाएं जैसे निगम आदि के कर्मचारी।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर रिर्टन भरा हो।
- ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन 10 हजार रुपये मासिक हो।
- डॉक्टर, वकील एवं अन्य प्रोफेशनल कार्य से जुड़ा हुआ हो।
ये दस्तावेज हैं अनिवार्य
- किसान का फोटो।
- आधार कार्ड (प्रथम चरण में आधार नहीं होने पर आधार का पंजीकरण नंबर लिया जाएगा।)
- बैंक खाता संख्या (पासबुक सहित)।
- किसान द्वारा घोषणा पत्र।
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