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Champawat News: चरस तस्करी में महिला समेत दो दोषियों को कठोर कारावास की सजा

Thu, 28 Aug 2025 11:10 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Thu, 28 Aug 2025 11:10 PM IST
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Two convicts including a woman sentenced to rigorous imprisonment for smuggling hashish
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के दो दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी को 15 वर्ष कठोर कारावास और डेढ़ लाख अर्थदंड और दूसरे को पांच वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने छह वर्ष पुराने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद महिला समेत दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। दोषी लखविंदर सिंह (30) निवासी झनकट को 15 वर्ष कारावास के साथ 1.50 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। भगवान देवी (42) निवासी खुरपिया फार्मा किच्छा को पांच वर्ष के कठोर कारावास, 50 हजार रुपये अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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सितंबर 2019 में पाटी पुलिस ने देवीधुरा में चेकिंग के दौरान कार सवार लखविंदर से 2.906 किलो और भगवान देवी से 480 ग्राम चरस बरामद की थी। दोनों ने गर्सलेख में एक व्यक्ति से चरस खरीदने और उसे खटीमा ले जाकर रियाजुद्दीन नामक व्यक्ति को बेचने की बात बताई। उनके खिलाफ एनडीपीएस में मामला दर्ज किया गया था।
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