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Champawat News: चरस तस्करी के दो दोषियों को 12-12 वर्ष की सजा

Mon, 23 Jun 2025 10:48 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Mon, 23 Jun 2025 10:48 PM IST
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Two accused of smuggling hashish sentenced to 12 years each
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद में रोहित टम्टा (24) निवासी ढकना बडोला (चंपावत) और सौरभ बिष्ट (19) निवासी गौड़ी रोड (चंपावत) को 12-12 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सितंबर 2021 में टनकपुर पुलिस ककरालीगेट के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार रोहित टम्टा को पुलिस ने पकड़ा।
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रोहित के पास से 2.28 ग्राम चरस मिली थी। घटना के दौरान उसका दूसरा साथी सौरभ मौके से फरार हो गया था, जो चरस बेचने खटीमा जा रहा था। पुलिस ने पांच माह बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। संवाद
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