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Champawat News: पीटने और हत्या के तीन आरोपी दोषमुक्त

Wed, 07 Oct 2026 11:46 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Wed, 07 Oct 2026 11:46 PM IST
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Three accused acquitted in beating and murder case
चंपावत। सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने पीटने के बाद हत्या के मामले में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को सटीक रूप से संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
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मामले के अनुसार 25 नवंबर 2022 को पाटी थाने में जनकांडे निवासी पूरन राम टम्टा (70), संजय राम टम्टा (40) और सागर कुमार टम्टा (22) के खिलाफ हमला करने के बाद हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद 26 नवंबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 और 328 के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय से तीनों को 16 जनवरी 2023 को जमानत मिल गई थी। इसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मामले में फैसला हुआ। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।
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वर्ष 2022 को गिरीश लाल टम्टा की हुई थी मौत
पूरन राम टम्टा, संजय कुमार टम्टा और सागर कुमार टम्टा पर आरोप था कि उन्होंने 24 नवंबर 2022 को गिरीश लाल टम्टा को पीटा और उसे शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। इसके अगले दिन 25 नवंबर को गिरीश लाल की मौत हो गई थी।
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