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Champawat News: आबकारी अधिनियम के दोषी को कोर्ट की पीठ उठने तक सजा

Fri, 10 May 2024 10:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Fri, 10 May 2024 10:20 PM IST
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Those guilty of Excise Act will be punished till the court rises.
चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट चंपावत की अदालत ने आबकारी अधिनियम के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय की पीठ उठने तक सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा अंसारी ने वर्ष 2021 के यूपी आबकारी अधिनियम 1910 धारा 60(1) के अभियुक्त प्रताप सिंह को सजा सुनाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और सात हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियुक्त को 2021 में आबकारी टीम ने कोटना ग्राम में 10 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। संवाद
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