फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   The court rejected two applications

Champawat News: अदालत ने दो प्रार्थना पत्र किए खारिज

Sat, 24 Feb 2024 10:44 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Sat, 24 Feb 2024 10:44 PM IST
विज्ञापन
The court rejected two applications
चंपावत। सीजेएम अरुण बोहरा की अदालत ने एसबीआई की ओर से न्यायालय में पेश 156 (3) के दो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं। अदालत में बैंक के अधिवक्ता मनोज जोशी ने दलील दी कि संतोष वर्मा और कमल ओली ने बीएनके अस्पताल लोहाघाट में उपकरणों के लिए लाखों रुपये का ऋण लिया था। बैंक ने ऋण स्वीकार करते हुए बीएनके अस्पताल के लिए खरीदी संपत्ति को बंधक रखने की शर्त पर ऋण स्वीकृत किया था। बाद में दोनों ने अस्पताल बंद होने के बाद बैंक की बंधक रखी संपत्ति को गायब कर दिया। इस मामले को लेकर बैंक ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अधिवक्ता जोशी ने बताया कि अब यदि बैंक निर्देश दे तो वह मामले की निगरानी जिला और सत्र न्यायालय चंपावत में करेंगे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed