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Champawat News: चरस तस्करी के दोषी को दस साल की सजा
Thu, 21 Sep 2023 10:40 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Thu, 21 Sep 2023 10:40 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को चंपावत की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सात नवंबर 2021 को बनबसा में धनुषपुल से देवीपुरा के लिए जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी में युवक के पास मौजूद बैग से 4.250 किलो चरस बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जसविंदर सिंह निवासी देवरनिया, पीलीभीत (यूपी) बताया। बनबसा थाने में आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में केस दर्ज किया गया।
चंपावत की अदालत में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने आरोपी जसंविदर को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि अदालत ने चरस तस्कर को 10 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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सात नवंबर 2021 को बनबसा में धनुषपुल से देवीपुरा के लिए जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी में युवक के पास मौजूद बैग से 4.250 किलो चरस बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जसविंदर सिंह निवासी देवरनिया, पीलीभीत (यूपी) बताया। बनबसा थाने में आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में केस दर्ज किया गया।
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चंपावत की अदालत में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने आरोपी जसंविदर को दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि अदालत ने चरस तस्कर को 10 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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