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आरोपी का अदालत में समर्पण, जेल भेजा
ब्यूरो /अमर उजाला, चंपावत
Updated Wed, 08 Jul 2015 10:40 PM IST
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पाटी विकासखंड के बांसबस्वाड़ी गांव में हुई मारपीट और हमले के आरोपी ने सात माह बाद आत्मसमर्पण किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने जमानत अर्जी रद्द करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है।
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10 दिसंबर 2014 को बांसबस्वाड़ी निवासी हयात सिंह पुत्र शेर सिंह पर गांव के ही पुष्कर सिंह ने गाड़ी से घर जाते वक्त हमला किया था। हमले में बुरी तरह जख्मी हयात सिंह को इलाज के लिए हल्द्वानी ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब भी नाजुक बनी है। वहीं हमले के बाद आरोपी फरार हो गया था। राजस्व पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 324 के तहत मामला दर्ज किया था।
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बाद में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 भी जोड़ दी गई। जघन्य वारदात को देखते हुए डीएम ने इस प्रकरण की जांच राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था तथा लोहाघाट के एसओ मनोज रतूड़ी को इस मामले की जांच सौंपी गई। सात जुलाई को आरोपी पुष्कर सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण किया। अभियुक्त की ओर से एडवोकेट राम सिंह बिष्ट ने जमानत अर्जी पेश की। नामिका अधिवक्ता विजय राय ने जोरदार विरोध किया। सीजेएम मनमोहन सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत की अर्जी रद्द कर दी है और आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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