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Champawat News: स्मैक तस्कर को 12 वर्ष का कठोर कारावास

Tue, 17 Jun 2025 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Tue, 17 Jun 2025 11:20 PM IST
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Smack smuggler gets 12 years rigorous imprisonment
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो साल पुराने स्मैक तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद चमकौर सिंह उर्फ चमकी (30) निवासी ग्राम विडौरा मझोला, थाना नानकमत्ता को 12 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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फरवरी 2023 में पुलिस और एसओजी की टीम चेकिंग पर थी। इस दौरान बनबसा में हुड्डी नदी के पास मैदान में कुछ युवक रात करीब नौ बजे मैदान में खड़े थे। पुलिस को आता देख सभी इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान पकड़े गए आरोपी चमकौर सिंह के पास से 260 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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