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हर हाल में आरटीई एक्ट का पालन हो
ब्यूराे/अमर उजाला, चंपावत
Updated Tue, 05 Apr 2016 10:23 PM IST
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हर हाल में आरटीई एक्ट का पालन हो
- फोटो : अमर उजाला
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असहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को हर हाल में आरटीई एक्ट का पालन करना होगा। साथ ही वह बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देनी होगी। अब तक अमान्य निजी स्कूल तत्काल मान्यता के लिए आवेदन करें। अन्यता उनको बंद कराने की कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
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मंगलवार को तहसील सभागार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाचार्यों की एक दिनी कार्यशाला एसडीएम नरेश दुर्गापाल की अध्यक्षता में हुई। एसडीएम ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में प्रत्येक वर्ग के माता-पिता के बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैं। प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के लिए एक माह का समय दिया गया है। इस बीच वह आवेदन करें। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा सत्य नारायण ने कहा कि अमान्य व शाखा विद्यालयों को चलाना अवैधानिक है, जिनको बंद किया जाए। विद्यालय मान्यता वाली कक्षा तक ही संचालित हों।
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उप शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट ने प्रतिभागियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी। जिला समन्वयक अजय कुमार चौबे और आरटीई प्रभारी कैलाश चंद्र पांडेय ने लाभ, शुल्क, प्रतिपूर्ति भत्ते, प्रवेश संबंध पर प्रकाश डाला। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रश्मि भट्ट ने बस, वैन के नियम, बरती जाने वाली सावधानी के बारे में बताया। सीओ आरएस रौतेला ने अग्नि शमन, सुरक्षा नियमों के पालन पर जोर दिया। बीआरसी समन्वयक श्याम सिंह लडवाल ने विचार व्यक्त किए।
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कार्यशाला में कैलाश चंद्र उपाध्याय, समन्वयक बंशीधर थ्वाल, दिवाकर भटट, राधेलाल वर्मा, मदन सिंह महर, शांति भटट, जानकी खर्कवाल, सुनीता चंद, धर्मेंद्र चंद, रवींद्र पांडेय, भुवन चंद्र जोशी, दरबान सिंह करायत, राकेश चंद्र पांडेय, जमुना महर, ममता कश्यप, भीम दत्त शर्मा, महेश चंद्र जोशी, गौरी शंकर, जोगराज सिंह, नीरज सिंह, आनंद सिंह जेठी, प्रकाश चंद्र गहतोड़ी, ललित मोहन चतुर्वेदी, बसंत बल्लभ उपाध्याय, देवेंद्र जोशी, गोविंद बल्लभ जोशी, बिशन सिंह, देवेंद्र बिष्ट, सुरेश चंद्र बिष्ट, मनु तिवारी, कमला गुरूरानी, नवल किशोर तिवारी, गिरीश चंद्र जोशी, नगमा खातून आदि उपस्थित थे। संचालन समन्वयक देवी दत्त जोशी ने किया।