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अधिकतम 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराएं अधिकारी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 12:06 AM IST
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Provide information within maximum 30 days
लोहाघाट में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समीक्षा बैठक लेते मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुने? - फोटो : LOHAGHAT
लोहाघाट (चंपावत)। मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने लोहाघाट, बाराकोट और पाटी के लोक सूचना अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों और सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में विभागवार समीक्षा की।
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बृहस्पतिवार को ब्लाक सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त ने विभागों से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के बेहतर निस्तारण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को अधिकतम 30 दिन के भीतर सूचना देने के निर्देश दिए।
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उन्होंने बताया कि इस साल करीब दो हजार शिकायतें, आवेदनों और अपीलों में से 15 सौ मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। बैठक में आरटीआई के मास्टर ट्रेनर नवीन चंद्र मुरारी ने सभी लोक सूचना अधिकारियों को जानकारी दी। इस मौके पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट, एसडीएम पाटी मनीष बिष्ट, तहसीलदार विजय गोस्वामी समेत विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी मौजूद रहे।
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आरटीआई से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आई : पुनेठा
लोहाघाट (चंपावत)। मुख्य सूचना आयुक्त अनिल पुनेठा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आरटीआई से बीते 17 सालों में कई लोगों को सूचनाएं उपलब्ध होने से उन्हें फायदा हुआ है। इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आई है। बीते दो सालों में कोरोना के कारण इसमें जो स्थिरता आई है, उसे बीते जनवरी माह से तेजी से आवेदनों का निस्तारण करने में लगा है इसके लिए लगातार प्रदेश में जिला स्तर पर जाकर अपीलें सुनीं जा रही हैं। मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि विगत 22 से 24 अगस्त तक चंपावत में कुल 28 अपीलें सुनीं गईं, जिनका निस्तारण कर दिया गया है।
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