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Champawat News: सफाई के लिए लोगों को ढीली करनी होगी जेब
Wed, 14 Jun 2023 11:01 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 14 Jun 2023 11:01 PM IST
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पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी भगवत पाटनी। संवाद
चंपावत। चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सफाई के लिए जेब ढीली करनी होगी। कूड़ा उठाने के लिए जिला पंचायत गांवों, स्कूलों और कारोबारी प्रतिष्ठानों से प्रयोक्ता शुल्क (यूजर चार्जर) वसूलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को साफ सुथरा रखा जा सकेगा। नई व्यवस्था लागू करने से पहले पंचायत ने ग्रामीणों से सुझाव मांगे हैं।
चंपावत जिले में हर रोज 45 टन जैविक और अजैविक कूड़ा निकलता है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के कूड़े का हिस्सा करीब 13.50 टन है। चंपावत जिले की 313 ग्राम पंचायतों की करीब 2.10 लाख की आबादी स्वच्छता कर के दायरे में आ जाएगी। जिला पंचायत ने कूड़ा उठाने के लिए प्रयोक्ता शुल्क प्रस्तावित किया है। सबसे कम 50 रुपये आवासीय भवनों से यह शुल्क वसूला जाएगा। सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र की शराब की दुकानों से डेढ़ हजार रुपये प्रति माह लिए जाएंगे। एक साल का शुल्क अग्रिम देने पर एक माह के शुल्क की छूट का प्रावधान है। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्रों में कूड़ा फेंकने और पॉलीथिन के उपयोग पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए 100 रुपये से दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला पंचायत हर ब्लॉक में अपने वाहन से कूड़े को उठाकर निर्धारित जगह पर फेंकेगी। जिले में चार जगह (नायकगोठ, पाटन पाटनी, बाराकोट और पाटी) कांपैक्टर मशीन लगाई गई हैं। संवाद
जिला पंचायत ने प्रस्तावित की है ये दर: -आवासीय भवन प्रति परिवार 50 रुपये, सामान्य दुकान 100, पेट्रोल पंप 150, बैंक्वेट हाल, टेंट हाउस, मेडिकल स्टोर 200, होटल, होम स्टे 500 और निजी स्कूल 500, शराब की दुकान 1500 रुपये प्रतिमाह।
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कोट
जिला पंचायत ने चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठाने के लिए प्रयोक्ता शुल्क वसूलने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए लोगों से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।
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चंपावत जिले में हर रोज 45 टन जैविक और अजैविक कूड़ा निकलता है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के कूड़े का हिस्सा करीब 13.50 टन है। चंपावत जिले की 313 ग्राम पंचायतों की करीब 2.10 लाख की आबादी स्वच्छता कर के दायरे में आ जाएगी। जिला पंचायत ने कूड़ा उठाने के लिए प्रयोक्ता शुल्क प्रस्तावित किया है। सबसे कम 50 रुपये आवासीय भवनों से यह शुल्क वसूला जाएगा। सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र की शराब की दुकानों से डेढ़ हजार रुपये प्रति माह लिए जाएंगे। एक साल का शुल्क अग्रिम देने पर एक माह के शुल्क की छूट का प्रावधान है। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्रों में कूड़ा फेंकने और पॉलीथिन के उपयोग पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए 100 रुपये से दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जिला पंचायत हर ब्लॉक में अपने वाहन से कूड़े को उठाकर निर्धारित जगह पर फेंकेगी। जिले में चार जगह (नायकगोठ, पाटन पाटनी, बाराकोट और पाटी) कांपैक्टर मशीन लगाई गई हैं। संवाद
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जिला पंचायत ने प्रस्तावित की है ये दर: -आवासीय भवन प्रति परिवार 50 रुपये, सामान्य दुकान 100, पेट्रोल पंप 150, बैंक्वेट हाल, टेंट हाउस, मेडिकल स्टोर 200, होटल, होम स्टे 500 और निजी स्कूल 500, शराब की दुकान 1500 रुपये प्रतिमाह।
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जिला पंचायत ने चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठाने के लिए प्रयोक्ता शुल्क वसूलने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए लोगों से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।