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Exclusive: अस्पतालों में ओपीडी पर्चा कटाने के लिए 20 रुपये ही देने होंगे, लोगों को मिलेगी राहत; लागू नई दरें

Fri, 23 Aug 2024 11:33 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संजय भट्ट, संवाद
संजय भट्ट, संवाद Updated Fri, 23 Aug 2024 11:33 AM IST
सार

उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्ची दरों में कमी कर दी है। इससे लोगों को पर्चा कटाने में राहत मिलेगी।

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Only Rs 20 will have to be paid to get OPD form issued in hospitals.
चंपावत जिला अस्पताल

विस्तार

उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्ची दरों में कमी कर दी है। इससे लोगों को पर्चा कटाने में राहत मिलेगी। इसमें प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला और उप जिला अस्पतालों में वर्तमान में ली जाने वाले ओपीडी, आईपीडी दरों, पंजीकरण शुल्क, बेड चार्जेज, एंबुलेंस, जांच और निदान शुल्क, यूजर चार्जेज आदि को कम कर दिया है।

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जिला अस्पताल और उप जिला अस्पतालों में ओपीड़ी पर्ची का शुल्क 20 रुपये कर दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्ची की दर 10 रुपये हो गई है। जिला अस्पताल और उप जिला अस्पतालों में आईपीडी पर्ची का शुल्क 50 रुपये कर दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपये और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 25 रुपये कर दी है। इसी प्रकार जनरल वार्ड में जिला और उप जिला अस्पतालों में पहले तीन दिनों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 रुपये और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 रुपये कर दी है। जिला अस्पताल और उप जिला अस्पतालों के निजी वार्डों का शुल्क 150 और 300 प्रतिदिन कर दिया है।
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एसी कमरे का शुल्क एक हजार रुपये कर दिया गया है। सभी मरीजों को एक नियत धनराशि अदा करनी होगी। विभागीय एंबुलेंस के लिए पांच किमी तक न्यूनतम 200 रुपये और अतिरिक्त दूरी के लिए 20 रुपये प्रति किमी कर दी गई है। 21 अगस्त को स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने आदेश जारी किया है। इसकी राज्यपाल ने स्वीकृति भी प्रदान की है। मरीजों के अस्पताल से हायर सेंटर रेफर होने पर पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। अस्पताल में रोगी की मृत्यु होने पर शव ले जाने के लिए निशुल्क वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला और उपजिला अस्पताल में लागू नई दरें (रुपये में)

दरें              पहले         अब
पर्चा              28           20
आईपीडी      145          50
जनरल वार्ड    50          25

जिले में निदेशालय से इसे लेकर अभी तक आदेश पहुंचा नहीं है। आदेश पहुंचने के बाद इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा।
- डॉ. इंद्रजीत पांडे एसीएमओ, चंपावत

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