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Champawat News: आबकारी अधिनियम के दोषी को एक वर्ष की सजा
Mon, 02 Sep 2024 12:44 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Mon, 02 Sep 2024 12:44 AM IST
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चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज जूडि जहां आरा अंसारी की अदालत ने आबकारी अधिनियम के आरोपी को दोषी साबित किया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी किशोर सिंह ढेक को एक वर्ष का साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
वर्ष 2022 में पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली की खेतीखान रोड पर स्थित एक होटल में आरोपी शराब पिलाता है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को दुकान से 35 पव्वे शराब के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ लोहाघाट थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
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वर्ष 2022 में पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली की खेतीखान रोड पर स्थित एक होटल में आरोपी शराब पिलाता है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को दुकान से 35 पव्वे शराब के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ लोहाघाट थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
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