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चाइल्ड पोर्नोग्राफी:अश्लील वीडियो प्रसारित करने पर युवक गिरफ्तार

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2020 10:42 PM IST
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One arrested for viral video of children
लोहाघाट (चंपावत)। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अश्लील वीडियो प्रसारित करने पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को प्रसारित करने के आरोप में साइबर क्राइम की धारा 67 बी के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
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एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लोहाघाट थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अश्लील वीडियो प्रसारित किया था। इस संबंध में 27 अक्तूबर को लोहाघाट थाने में अज्ञात के खिलाफ धारा 67 बी आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच पाटी के एसओ नारायण सिंह को सौंपी गई थी। बुधवार को साइबर सेल और पाटी के प्रभारी निरीक्षक की जांच में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के आरोपी मोत्यूराज कर्णकरायत निवासी निर्मल सिंह करायत का नाम सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम में एसओ नारायण सिंह, सर्विलांस के भुवन पांडेय आदि शामिल रहे।
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अल्मोड़ा में दर्ज हो चुका है पहला मामला
चंपावत। जनवरी 2020 में राज्य में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित पहला मुकदमा अल्मोड़ा जिले में दर्ज हो चुका है। आरोपी व्यक्ति ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो इंटरनेट से डाउनलोड कर अपने साथियों को सोशल साइट पर भेजा था। एनसीआरबी ने इस मामले में संबंधित जिला पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। संवाद
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क्या है चाइल्ड पोर्नोग्राफी
चंपावत। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बहला-फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना। एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है। सरकार ने इस पर कड़ाई से पाबंदी लगाई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखने के साथ वायरल करना बड़ा अपराध है। संवाद

जिम्मेदार नागरिक बनें और शिकायत करें
चंपावत। बाल अश्लीलता, (सीपी) बाल यौन शोषण कंटेंट (सीएसएएम) या यौन उत्तेजक कंटेंट जैसे कि दुष्कर्म/सामूहिक दुष्कर्म (सीपी/आरजीआर) से संबंधित किसी भी सामग्री के बारे में इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह नौ बजे से शाम छह बजे के दौरान हेल्पलाइन नंबर 155260 पर भी आप फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपके किसी परिचित व्यक्ति ने आपके साथ ऐसी कोई सामग्री साझा की है तो उसे बताए कि यह गैरकानूनी है और उसे ऐसा करने से बचना चाहिए। संवाद
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