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दुष्कर्म के आरोपी वकील को राहत नहीं

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 28 Aug 2022 12:12 AM IST
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No relief to the lawyer accused of rape
चंपावत। एक महिला पुलिस कर्मी से दुष्कर्म के आरोपी टनकपुर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय शुक्ला को अभी जेल में ही रहना होगा। शिकायतकर्ता के नहीं पहुंचने के कारण शनिवार को अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। एससीएसटी एक्ट में मुकदमा होने पर जमानत अर्जी की सुनवाई में आरोप लगाने वाले की उपस्थिति अनिवार्य है।
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डीजीसी विद्याधर जोशी ने बताया कि जिला जज कहकशा खान अब दो सितंबर को जमानत अर्जी के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करेंगी। 23 जुलाई को चंपावत जिला अदालत में समर्पण करने के बाद से आरोपी वकील न्यायिक हिरासत में लोहाघाट जेल में है।
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ऊधमसिंह नगर जिले की एक महिला पुलिस कर्मी ने वकील विजय शुक्ला पर शादी का झांसा देकर वर्ष 2018 से शारीरिक शोषण करने और मामले को बेपर्दा करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। संवाद
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