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हमले की नीयत से घर में घुसे आरोपी को भेजा जेल
अमर उजाला ब्यूरो, चंपावत।
Updated Fri, 15 Sep 2017 10:43 PM IST
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पुलिस अधीक्षक का घेराव करतें चंपावत राजकीय महाविद्यालय के छात्र व युवा।
- फोटो : अमर उजाला
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जिला मुख्यालय निवासी किशोरी के साथ खटीमा हुए यौन शोषण के मामले में बृहस्पतिवार की रात को हमले की नियत से पीड़िता के घर में घुसे आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर राजकीय महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए एसपी का घेराव किया। उन्होंने इस मामले में नामजद अन्यआरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने पर रोष प्रकट करते हुए उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। मामले को लेकर शुक्रवार को सुबह से ही जिला मुख्यालय में तनाव की स्थिति रही।
उल्लेखनीय है कि कि दस सितंबर को चंपावत जिला मुख्यालय निवासी एक किशोरी के साथ खटीमा में दो साल तक यौन शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। पीड़िता के पिता की ओर से खटीमा निवासी एक महिला समेत तीन आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी। मामले में विवेचना का कार्य चल ही रहा था कि बृहस्पतिवार की रात को पीड़िता का मुंह बंद करने के लिए खटीमा के चारूबेटा निवासी जयसुख पुत्र रामस्नेही चाकू लेकर हमले की नीयत से चाकू लेकर पीड़िता के घर में घुस गया। परिजनों ने उसे मौका रहते दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया।
कोतवाली पुलिस ने रात्रि में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354 व 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस विवेचना अधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि शुक्रवार को सुबह आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 307, 511 और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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इस मामले को लेकर शुक्रवार को पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कमल रावत के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा बाद में एसपी कार्यालय पहुंच एसपी का घेराव किया। उन्होंने दलित किशोरी के यौन उत्पीड़न मामले में अब तक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रोष प्रकट किया।
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उल्लेखनीय है कि कि दस सितंबर को चंपावत जिला मुख्यालय निवासी एक किशोरी के साथ खटीमा में दो साल तक यौन शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। पीड़िता के पिता की ओर से खटीमा निवासी एक महिला समेत तीन आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी। मामले में विवेचना का कार्य चल ही रहा था कि बृहस्पतिवार की रात को पीड़िता का मुंह बंद करने के लिए खटीमा के चारूबेटा निवासी जयसुख पुत्र रामस्नेही चाकू लेकर हमले की नीयत से चाकू लेकर पीड़िता के घर में घुस गया। परिजनों ने उसे मौका रहते दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया।
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कोतवाली पुलिस ने रात्रि में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354 व 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस विवेचना अधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि शुक्रवार को सुबह आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 307, 511 और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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इस मामले को लेकर शुक्रवार को पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कमल रावत के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा बाद में एसपी कार्यालय पहुंच एसपी का घेराव किया। उन्होंने दलित किशोरी के यौन उत्पीड़न मामले में अब तक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रोष प्रकट किया।