फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Illegal storage of RBM, Stone Crusher fined 4.47 lakh rupees

स्टोन क्रशर में अवैध भंडारण, 4.47 रुपये का जुर्माना लगा

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2020 03:08 PM IST
विज्ञापन
Illegal storage of RBM, Stone Crusher fined 4.47 lakh rupees
चल्थी के स्टोन क्रशर में अवैध भंडारण की नपत करते कर्मी। - फोटो : AMAR UJALA
अमर उजाला ब्यूरो, चंपावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में चल्थी के एक स्टोन क्रशर पर आरबीएम के अवैध भंडारण पर जुर्माना लगाया गया है। खनन विभाग के उप निदेशक राजपाल लेघा ने शुक्रवार को औचक मुआयना कर यहां अवैध भंडारण पकड़ा। आरबीएम की नपत करवाने के बाद अर्थदंड लगाने की संस्तुति करते हुए डीएम को पत्र भेजा है।
विज्ञापन
उप निदेशक लेघा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के डाउनहिल साइड में 322 घन मीटर आरबीएम (कच्चा उप खनिज) रखा हुआ था। इस भंडारण की अनुमति नहीं ली गई थी। सर्वेक्षक से माल की नपत करने के बाद एमएमडीआर एक्ट 1987 की धारा 23 सी के तहत शोहम इनोवटिव वैंचर्स स्टोन क्रशर के अवैध भंडारण वाले माल को सीज किया गया। बाद में इस सामग्री को प्रबंधक कमल पंत की सुपुर्दगी में दे दिया गया। विभाग ने खनिज नियमावली 2005 के तहत 447940 (दो लाख रुपये का अर्थदंड और पांच गुना रायल्टी 247940) रुपये का जुर्माना लगाने की संस्तुति करते हुए डीएम को पत्र भेजा है। बता दें कि खनन विभाग ने 19 मई को चल्थी क्षेत्र में खनन धांधली के आरोप में तीन डंपरों पर कार्यवाही की। वहीं पिछले महीने टनकपुर शारदा नदी में वन विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर रहे दस ट्रकों पर कुल ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed