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Champawat News: आपदा प्रभावित ग्रामीणों के लिए आवास स्वीकृत
Fri, 31 Oct 2025 11:18 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Fri, 31 Oct 2025 11:18 PM IST
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चंपावत। जिले में आपदा प्रभावित ग्रामीणों के लिए आवास+ स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए प्रभावितों को आवास+2024 मोबाइल एप पर पंजीकरण करना होगा। इससे प्रभावितों को राह मिलेगी।
डीएम मनीष कुमार ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में दैवी आपदा और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के राहत और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (आवास प्लस) के तहत विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। राज्य को 5,992 आवासों का लक्ष्य भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवंटित किया है। बताया कि विशेष परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्धारित मानकों के अनुरूप की जाएगी।
लाभार्थियों का चयन और विवरण आवास+2024 मोबाइल एप के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। केवल उन्हीं लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके नाम अंतिम स्वीकृत आवास+ सूची में सम्मिलित हैं। कहा कि सभी आवासों का निर्माण पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुरूप आवास+ सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
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डीएम ने 15 जून 2025 से 22 सितंबर 2025 तक की अवधि में हुई दैवीय आपदाओं और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण एवं पंजीकरण कार्य तत्काल एपप पर पूर्ण किया जाए। विकासखंड स्तर पर आवास+ सॉफ्ट वेब पोर्टल से पंजीकृत परिवारों को स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर पीएमएवाई-जी श्रेणी में चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
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डीएम मनीष कुमार ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में दैवी आपदा और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के राहत और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (आवास प्लस) के तहत विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। राज्य को 5,992 आवासों का लक्ष्य भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवंटित किया है। बताया कि विशेष परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्धारित मानकों के अनुरूप की जाएगी।
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लाभार्थियों का चयन और विवरण आवास+2024 मोबाइल एप के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। केवल उन्हीं लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके नाम अंतिम स्वीकृत आवास+ सूची में सम्मिलित हैं। कहा कि सभी आवासों का निर्माण पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुरूप आवास+ सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
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डीएम ने 15 जून 2025 से 22 सितंबर 2025 तक की अवधि में हुई दैवीय आपदाओं और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण एवं पंजीकरण कार्य तत्काल एपप पर पूर्ण किया जाए। विकासखंड स्तर पर आवास+ सॉफ्ट वेब पोर्टल से पंजीकृत परिवारों को स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर पीएमएवाई-जी श्रेणी में चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।