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मिठाई पर लिखनी पड़ेगी उत्पादन और एक्सपायरी डेट की जानकारी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2020 11:27 PM IST
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Food Sampling in Champawat
चंपावत में मिठाई की दुकान का निरीक्षण करती खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी। - फोटो : CHAMPAWAT
चंपावत। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दिवाली पर्व में मिलावटखोरी पर शिकंजा कसने के लिए दुकानों में छापेमारी की जा रही है। जिला मुख्यालय में बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में जहां मिठाई की दुकानों से दो सैंपल लिए गए, वहीं कई दुकानों में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अब नए निर्देशों के मुताबिक मिठाई विक्रेताओं को विभिन्न प्रकार की मिठाइयों पर उसके उत्पादन और एक्सपायरी डेट अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। जिसके लिए सभी मिठाई विक्रेताओं को सूचित कर दिया गया है। ऐसा न किए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दुकानदारों और खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
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कितने दिनों में एक्सपायरी होगी मिठाई
कलाकंद, बटर स्कॉच, चॉकलेट कलाकंद एक दिन में, रसमलाई, मिल्क बादाम, रसगुल्ला, चमचम दो दिन में, कोकोनेट लड्डू, मलाई घेवर, बर्फी, पेड़ा, मोतीचूर तीन से चार दिन में और घेवर, शक्कर पारा, मूंग बर्फी, काजू कतली, बेसन बर्फी सात दिन में एक्सपायर हो जाती हैं।
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