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Champawat: चरस तस्करी के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास, 50 हजार का लगाया अर्थदंड

Mon, 19 May 2025 05:24 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत
अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत Published by: हीरा मेहरा Updated Mon, 19 May 2025 05:24 PM IST
सार

चंपावत में अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

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Five years imprisonment to the accused of smuggling hashish in champawat
आजीवन कारावास

विस्तार

चंपावत में विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस तस्करी के पांच वर्ष पुराने मामले में दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। टनकपुर पुलिस ने अक्तूबर 2019 में ज्ञानखेड़ा पंचायत घर के पास चेकिंग के दौरान 50 वर्षीय हरि राम निवासी कल्याणपुर नौगावन, थाना पीलीभीत (यूपी) की कार से 500 ग्राम चरस बरामद की थी। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया।

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अभियोजन पक्ष ने छह साक्ष्य और 22 दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किया। 

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