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यूसीसी पोर्टल में पंजीकरण कराना अनिवार्य : एडीएम

Mon, 07 Apr 2025 10:34 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Mon, 07 Apr 2025 10:34 PM IST
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event orgnised in district.
चंपावत। जिला मुख्यालय में जिला सभागार में उत्तराखंड सरकार के यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया के विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
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सोमवार को एडीएम जयवर्धन शर्मा की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें जिला प्रबंधक जन सुविधा केंद्र चंपावत जसवंत ने यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण करने और प्रमाणपत्रों को अपलोड करने के बारे में बताया। पोर्टल संचालित किए जाने का तकनीकी प्रशिक्षण दिया। उन्होंने विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज पति पत्नी की फोटो, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड और अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में विवाह आमंत्रण पत्र, अतिरिक्त दस्तावेज, उत्तराखंड के निवासी के प्रमाण, पुराना बिजली का बिल, किरायेदार सत्यापन प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आदि की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयु प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाणपत्र, 10 कक्षा की मार्कशीट, पेन कार्ड, पासपोर्ट में से किसी एक को अपलोड किया जा सकता है।

एडीए ने बताया कि 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण यूसीसी पोर्टल पर सभी के लिए अनिवार्य है। सभी नागरिक अपने स्तर से भी ucc.uk.gov.in या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जा कर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मोबाइल लिंक आधार कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, स्थायी निवास, बच्चों के आधार कार्ड यदि हैं तो पासपोर्ट साइज फोटो, जॉइंट फोटो दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। यहां जेष्ठ अभियोजन अधिकारी तनुजा वर्मा, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तनुज रावल आदि मौजूद रहे।
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