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दोहरे हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद: आरोपी दिनेश सिंह बोरा ने पहले बैंक कैशियक, फिर बैंककर्मी को मारी थी गोली

Tue, 30 Jul 2024 12:40 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत
अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत Published by: हीरा मेहरा Updated Tue, 30 Jul 2024 12:40 PM IST
सार

सोमवार को सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने छह साल पुराने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी दिनेश सिंह बोहरा निवासी तल्ला मानर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Dinesh Singh Bora convicted of double murder gets life imprisonment in champawat
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चंपावत में सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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सोमवार को सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने छह साल पुराने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी दिनेश सिंह बोहरा निवासी तल्ला मानर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश ने 25 जुलाई को दोनों पक्षाें को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया था।

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बता दें कि वर्ष 2018 खेतीखान में सहकारी बैंक की शाखा में नशे में धुत सुरक्षा कर्मी दिनेश सिंह बोहरा ने बैंक के भीतर कैशियर ललित बिष्ट (35) निवासी चौमेल वल्सो को गोली मारी। इसके बाद बैंक से करीब सौ मीटर की दूरी पर स्थित एक दुकान के बाहर बैठे बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मी राजेंद्र वर्मा निवासी तल्लीहाट लोहाघाट के सिर पर नजदीक से गोली मार दी थी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था।

लोगों को जब इस दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिली तो खेतीखान बाजार में सनसनी फैल गई थी। राजस्व पुलिस ने आरोपी को मानर स्थिति उसके घर से गिरफ्तार किया था और उसकी 12 बोर की बंदूक भी खेत से बरामद कर ली थी। पकड़े जाने के दौरान दोषी काफी नशे में था। पुलिस ने किसी तरह उसका नशा उतारकर उससे पूछताछ की थी।

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