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शराब तस्करी के मामले में सात दिन जेल की सजा

Tue, 15 Sep 2015 10:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत Updated Tue, 15 Sep 2015 10:27 PM IST
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Seven-day jail sentence in the case of alcohol smuggling

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने आबकारी एक्ट में दर्ज शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को सात दिन जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी के कब्जे से बरामद अवैध शराब के मूल्य के दस गुना राशि एक लाख 47 हजार 170 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की अदायगी न किए जाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। शराब की तस्करी के मामले में आरोपी को जेल की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है।

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27 अप्रैल 2014 को पुलिस को लोहाघाट खेतीखान रोड में एक आल्टो कार से अंग्रेजी शराब की 12 बोतल, 216 अध्धे और 672 पव्वे बरामद किए गए थे, जिस पर पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 60 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीकृत किया था। बाद में हुई पुलिस जांच में आल्टो कार कोलीढेक लोहाघाट निवासी दिनेश सिंह की निकली, जिसने अदालत के समक्ष इकबाले जुर्म भी कर लिया। इस पर सीजेएम ने उसे सात दिनों की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से नामिका अधिवक्ता आलोक पांडेय ने पैरवी की।

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