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आबकारी विभाग की टीम से अभद्रता करने वालों की जमानत अर्जी खारिज, जेल भेजा
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टनकपुर (चंपावत)। करीब चार माह पूर्व आबकारी विभाग की टीम का घेराव कर अभद्रता करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया है। मामले में तीसरा आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है।
गत वर्ष 25 अक्तूबर को पिथौरागढ़ चुंगी के समीप चंदन सिंह दुकान में आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा था। जिसके विरोध में मौ. हारुन, चंदन सिंह और दीपक सिंह उर्फ विट्ठल ने शहर के शास्त्री चौक के समीप आबकारी विभाग की टीम की गाड़ी रोक कर उनके साथ गाली-गलौच और अभद्रता की थी। मामले में आबकारी निरीक्षक प्रतिमन सिंह कन्याल ने उक्त तीनों लोगों के खिलाफ कोतवाली में आईपी की धारा 147, 353, 504 के तहत केस दर्ज कराया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी मो. हारून और चंदन सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार की अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश जारी किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ममाले में तीसरा आरोपी दीपक सिंह उर्फ विट्ठल पकड़ से बाहर है।
गत वर्ष 25 अक्तूबर को पिथौरागढ़ चुंगी के समीप चंदन सिंह दुकान में आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा था। जिसके विरोध में मौ. हारुन, चंदन सिंह और दीपक सिंह उर्फ विट्ठल ने शहर के शास्त्री चौक के समीप आबकारी विभाग की टीम की गाड़ी रोक कर उनके साथ गाली-गलौच और अभद्रता की थी। मामले में आबकारी निरीक्षक प्रतिमन सिंह कन्याल ने उक्त तीनों लोगों के खिलाफ कोतवाली में आईपी की धारा 147, 353, 504 के तहत केस दर्ज कराया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी मो. हारून और चंदन सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार की अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश जारी किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ममाले में तीसरा आरोपी दीपक सिंह उर्फ विट्ठल पकड़ से बाहर है।
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