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लोहाघाट में मारपीट के आरोप लगाए, दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Updated Thu, 07 Dec 2017 11:19 PM IST
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लोहाघाट (चंपावत)। आदर्श थाना लोहाघाट ने गाली-गलौज व मारपीट के मामले में दोनों पक्षों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
थानाध्यक्ष बीएस बृजवाल ने बताया कि बुंगामाहरा निवासी राजेंद्र सिंह माहरा द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि क्षेत्र निवासी संजय सिंह फर्त्याल ने बुधवार देर शाम को बीच सड़क में गाड़ी खड़ी कर उनके साथ अभद्रता व गाली-गलौज की।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि इसी मामले में देखुरा निवासी महेश्वरी देवी ने आरोप लगाया है कि उनका पुत्र संजय फर्त्याल गाड़ी बैक कर रहा था, तभी बुंगामाहरा निवासी राजेंद्र सिंह माहरा, गिरीश माहरा और अमित सिंह माहरा ने रास्ता उसके साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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महेश्वरी देवी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 504 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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थानाध्यक्ष बीएस बृजवाल ने बताया कि बुंगामाहरा निवासी राजेंद्र सिंह माहरा द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि क्षेत्र निवासी संजय सिंह फर्त्याल ने बुधवार देर शाम को बीच सड़क में गाड़ी खड़ी कर उनके साथ अभद्रता व गाली-गलौज की।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि इसी मामले में देखुरा निवासी महेश्वरी देवी ने आरोप लगाया है कि उनका पुत्र संजय फर्त्याल गाड़ी बैक कर रहा था, तभी बुंगामाहरा निवासी राजेंद्र सिंह माहरा, गिरीश माहरा और अमित सिंह माहरा ने रास्ता उसके साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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महेश्वरी देवी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 504 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।